नई दिल्ली l New Delhi :
देश की सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India (SBI) ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है. दरअसल बैंक ने अपने खाताधारकों को 30 सितंबर से पहले पैन-आधार कार्ड लिंक करने का नोटिस दिया है. (SBI bank has given notice to its account holders to link PAN-Aadhaar card before 30 September)
बैंक ने यह भी कहा कि, अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंकिंग सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. इस संबंध में SBI ने ट्वीट भी किया है.
30 सितंबर तक मौका
SBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा, ‘हम अपने ग्राहकों को अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar Card) से लिंक करने की सलाह देते हैं. ताकि कोई असुविधा न हो और आप बिना किसी दिक्कत के बैंकिंग सेवा का आनंद ले सकें.
साथ ही बैंक ने कहा कि, PAN को Aadhaar से जोड़ना अनिवार्य है. यदि PAN
और Aadhaar नहीं जुड़े हैं, तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा और आप बैंकिंग लेनदेन के लिए PAN का उपयोग नहीं कर पाएंगे. PAN को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 (30 September 2021) है.
पिछले महीने केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर PAN को Aadhaar से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी.
पहले यह समय सीमा 31 मार्च (31 March) थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून (30 June) कर दिया गया. इसलिए जल्द से जल्द अपने PAN Aadhaar को लिंक जरूर करें. ऐसा करने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं.
पहला तरीका (First way)
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सबसे पहले आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (official website of Income Tax) https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
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2 यहां लेफ्ट साइड में आपको लिंक सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
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3- एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको आधार (Aadhaar) में पैन (PAN), आधार और अपना नाम दर्ज करना होगा.
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अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ आपके जन्म का साल है तो ‘I have only year of birth in aadhaar card’ वाले बॉक्स पर क्लिक करें.
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इसमें कैप्चा कोड डालें या ओटीपी पर टिक करें.
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आधार लिंक बटन पर क्लिक करें, आपको तुरंत पैन और आधार लिंक मिल जाएगा.
दूसरा तरीका (Another way)
आप पैन और आधार को एसएमएस के जरिए लिंक कर सकते हैं.
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मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें – UIDPAN <12-अंकों का आधार> <10-अंकों का पैन>
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इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजें, बस अपना पैन और आधार लिंक करें.
