New Marriage Law : लड़कियों की शादी के नए कानून से पहले धड़ाधड़ निकाह, मस्जिदों में लग रही लंबी लाइन

अगर बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 कानून बन जाता है, तो लड़कियों की शादी की उम्र 21 हो जाएगी. मुसलमान निकाह में इसे कानूनी बाधाए मान रहे है...
अगर बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 कानून बन जाता है, तो लड़कियों की शादी की उम्र 21 हो जाएगी. मुसलमान निकाह में इसे कानूनी बाधाए मान रहे है...
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मुंबई l Mumbai :

अगर बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 (Child Marriage Prohibition (Amendment) Bill, 2021) कानून बन जाता है, तो लड़कियों की शादी की उम्र 21 हो जाएगी. मुसलमान निकाह में इसे कानूनी बाधाए मान रहे है. इसी के चलते देश में मस्जिदों (Mosques) में निकाह के लिए लंबी लाइन चल रही है. इस कानून के लागू होने से पहले मुस्लिम निकाह कर लेना चाहते है.

इन मस्जिदों में जो निकाह हो रहे है उनमें दुलहनों की उम्र 18 से 20 साल के बीच है. अधिकांश की शादी 2022-2023 में किसी समय होनी थी, लेकिन बिल पास होने के डर ने उनके परिवारों में हड़बड़ी है और वह तय तारीख से पहले ही शादी करने की होड़ में है.

एक स्थानिक निवासी ने कहा, ‘हमने बेटी का निकाह 2022 के मध्य में करने की तैयारी की थी क्योंकि, उसके पिता हाल ही में नौकरी की तलाश में बाहर देश गए थे. हम उम्मीद कर रहे थे कि, वह शादी की व्यवस्था करने के लिए कुछ पैसे लेकर वापस आएगे. लेकिन जब हमने बिल के बारे मैं सुना तो हमे भागना पड़ा.

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आर्थिक तंगी के चलते परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी की तारीखों को आगे बढ़ाया है. हालांकि, लगभग सभी मामलों में वित्तीय (Financial) कारणों से फिलहाल विदाई टाल दी गई है. स्थानीय नेता ने बताया कि, परिवार निकाह करवा रहे है ताकि वे तुरंत योजना के लिए आवेदन कर सकें और अगले कुछ महीनों में उन्हें सहायता मिल सके. एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, वह निकाह कर सकते है.

उन्होंने आगे कहा कि, अगले कुछ दिनों तक सभी शहरों के सभी इलाके में 40-50 से ज्यादा निकाह होने वाले है. एक स्थानिक ने बताया कि, उनके बड़े भाई और भाभी का देहांत हो चुका है. दादी ने बच्ची को पाला है. अब, यदि बिल लागू होता है, तो अगले तीन वर्षो तक उसकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए अब वे उसकी शादी आज (31 दिसंबर) को करने जा रहे है.

बिल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, मुस्लिम धर्मगुरु (Muslim religious leaders) कहते है कि, यह मुस्लिम पर्सनल लॉ (Muslim Personal Law) में घुसपैठ है. उन्होंने कहा कि, इस्लाम में, एक मुस्लिम लड़की यौवन प्राप्त करने के बाद शादी कर सकती है.

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