Checkbook से LPG तक, Payment से Salary तक, 1 October से बदल जाएंगे 'ये' नियम, सीधा आपकी जेब पर असर l Rule change October 01, 2021
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नई दिल्ली l New Delhi :
1 अक्टूबर (October 1, 2021) से आपको कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे. जी हां.. सितंबर (September) का महीना पूरा होने में अब सिर्फ 1 दिन बचा हैं और फिर अक्टूबर (October) का महीना शुरू हो जाएगा. अक्टूबर की शुरुआत में आपके बैंक (Bank) और वेतन को लेकर कई नियम बदल जाएंगे.
साथ ही अगले महीने से कई रोजमर्रा की चीजें भी बदलने वाली है. जिसका सीधा असर सामान्य व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाला है. इसमें बैंकिंग नियमों (Banking Rules) से लेकर LPG तक के कई नए बदलाव शामिल है.
पेंशन नियमों में होगा बदलाव (Change in Pension rules)
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) से जुड़े नियम 1 अक्टूबर से बदल रहे है. अब देश के सभी वरिष्ठ पेंशनधारक (Senior Pensioners) जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, वे 30 नवंबर तक देश के सभी प्रमुख डाकघर जीवन केंद्रों (Post office Life Center) पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण (Digital Life Certificate) पत्र जमा कर सकते है.
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का कार्य डाकघर के माध्यम से शुरू होगा. इसलिए भारतीय डाक विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि, यदि जीवनप्रदान केंद्र (Jeevanpradhan Kendra) की आईडी पहले से बंद है तो उसे समय पर सक्रिय करना होगा.
1 अक्टूबर से नहीं चलेंगी पुरानी चेकबुक (Old checkbook will not run from October 1)
1 अक्टूबर से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce (OBC), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) और इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) इन तीनों बैंकों के चेकबुक और MICR कोड अमान्य हो जाएंगे.
ये वे बैंक है जिनका हाल ही में अन्य बैंकों के साथ विलय हुआ है. 1 अक्टूबर, 2021 से बैंकों के विलय के कारण खाताधारकों के खाता संख्या, IFSC और MICR कोड में बदलाव के कारण बैंकिंग प्रणाली पुराने चेक को अस्वीकार कर देगी साथ ही इन बैंकों की सभी चेकबुक भी अमान्य होंगी.
ऑटो डेबिट कार्ड के नियम बदलेंगे (Auto debit card rules will change)
आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से ऑटो डेबिट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India RBI) के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहे है. इसके तहत डेबिट (Debit Card) और क्रेडिट कार्ड (Credit Card)या मोबाइल वॉलेट से कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होगा जब तक ग्राहक मंजूरी नहीं देता है.
1 अक्टूबर 2021 से लागू नए अतिरिक्त फैक्टर प्रमाणीकरण नियमों के अनुसार, ग्राहक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के माध्यम से बैंक को खाते से डेबिट करने की अनुमति देने के लिए 24 घंटे पूर्व सूचना भेजनी होगी. कन्फर्म होने के बाद ही ग्राहक के खाते से पैसा डेबिट किया जाएगा. आप यह सूचना एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते है.
निवेश से जुड़े नियमों में होंगे बदलाव (There will be changes in the rules related to Investment)
बाजार नियामक सेबी (SEBI) अब म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) निवेशकों के हित में नए नियम लेकर आया है. एसेट अंडर मैनेजमेंट (Asset Under Management AMC) यानी म्यूचुअल फंड हाउस (Mutual Fund House) में कार्यरत कनिष्ठ कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा.
मॅनेजमेंट कंपनियों की संपत्ति के कनिष्ठ कर्मचारियों को 1 अक्टूबर, 2021 से अपने कुल वेतन का 10 प्रतिशत उस म्यूचुअल फंड की यूनिट में निवेश करना होगा. तो 1 अक्टूबर 2023 तक यह वेतन का 20 प्रतिशत चरणों में होगा. निवेश की लॉक-इन अवधि भी होगी.
एलपीजी सिलेंडर की कीमत में होंगे बदलाव (Change in the price of LPG Cylinder)
1 अक्टूबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा. घरेलू एलपीजी (LPG) और वाणिज्यिक सिलेंडर (Commercial Cylinder)की नई कीमतें हर महीने के पहले दिन तय की जाएगी.
निजी शराब की दुकानें बंद (Private Liquor shops closed)
दिल्ली (New Delhi) में 1 अक्टूबर से शराब की निजी दुकानें बंद हो जाएँगी. 16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने कहा कि, नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया की गई है. नई नीति के तहत 17 नवंबर से ही दुकानें खुलेंगी.