मुंबई l Mumbai :
राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) ने आगामी साल 2022 में समाप्त होने वाले नगर निकाय (Municipal Body) के कार्यकाल को देखते हुए चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।
हालांकि इस बार नगर निगम के चुनाव (Municipal Commission Election) एक सदस्यीय वार्ड प्रणाली में होंगे। इन नगर निगमों का मसौदा मॉडल तैयार करने के संबंध में राज्य चुनाव आयोग की ओर से सम्बंधित नगर निगमों के आयुक्त को कल (25 अगस्त) पत्र भेजा गया है।
राज्य चुनाव आयोग ने जिन नगर निगमों का कार्यकाल समाप्त हो रहे है। उनके लिए नए वार्डों के गठन के लिए कुछ नियम जारी किए है।
यह नियम महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपुर, पनवेल, मीरा-भायंदर, पिंपरी-चिंचवड़, पुणे, सोलापुर, नाशिक (नासिक), मालेगांव, परभणी, नांदेड़-वाघला, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर महानगरपलिका के लिए लागू होंगे। (This rule is applicable in Maharashtra’s Mumbai, Thane, Ulhasnagar, Bhiwandi-Nizampur, Panvel, Mira-Bhayander, Pimpri-Chinchwad, Pune, Solapur, Nashik (Nashik), Malegaon, Parbhani, Nanded-Wagla, Latur, Amravati, Akola, Nagpur and Chandrapur. applicable to the Municipal Corporation)
ये हे चुनाव आयोग (Election Commission)के निर्देश
वर्ष 2022 में समाप्त होने वाले नगर निगमों को ध्यान में रखते हुए वार्ड गठन को समय पर अंतिम रूप देना और आसान बनाने के लिए ड्राफ्ट वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक है।
राज्य सरकार द्वारा 31 दिसंबर, 2019 को प्रकाशित महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, के तहत सभी नगर निगमों में बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली के स्थान पर एक सदस्यीय वार्ड प्रणाली लागू की गई है।
इसलिए प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य होगा। साथ ही वार्डों के गठन के लिए जनगणना कार्यालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम जनसंख्या के आंकड़े अर्थात 2011 की जनसंख्या को ध्यान में रखा जाए।
तदनुसार, परिशिष्ट-ए, बी और सी में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ड्राफ्ट वार्ड संरचना का एक कच्चा मसौदा तैयार किया जाना चाहिए।
