नई दिल्ली l New Delhi :
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) पर पुरे 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशा-निर्देश के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है.
एएनआई ने सोमवार (18 अक्टूबर) को यह जानकारी दी है. एसबीआई ने कहा कि, भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग (Fraud Classification and Reporting by Commercial Banks and Selected Financial Institutions) निर्देश 2016 में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है. इसलिए उस पर यह वित्तीय जुर्माना लगाया गया है.
रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि, उसकी जांच में खुलासा हुआ है कि, बैंक में हुए फ्रॉड की रिपोर्टिंग में स्टेट बैंक का रिकॉर्ड ठीक नहीं है.
RBI has imposed a monetary penalty of Rs 1 crore on State Bank of India for non-compliance with the directions contained in ‘Reserve Bank of India (Frauds classification and reporting by commercial banks and select FIs) directions 2016’: Reserve Bank of India (RBI) pic.twitter.com/yZv4EIjh8Q
— ANI (@ANI) October 18, 2021
आगे कहा कि, आरबीआई (RBI) ने जांच में पाया कि, एसबीआई के खाताधारकों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामलों में नियम के तहत कार्रवाई करने में देरी की.
आरबीआई ने कहा कि, उसने भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. बैंक के नोटिस का जवाब और मौखिक रूप से रखे गये पक्ष को ध्यान में रखते हुए एसबीआई पर जुर्माना (SBI Fined) लगाया गया है.
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रिजर्व बैंक के चीफ जेनरल मैनेजर योगेश दयाल (Yogesh Dayal, Chief General Manager, Reserve Bank) ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है. इसमें बताया गया है कि, केंद्रीय बैंक की ओर से भारत के सबसे बड़े बैंक में चल रहे अकाउंट्स की स्क्रूटनी की.
