बिहार l Bihar :
बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में साल 2013 में हुए सीरियल बम धमाकों (Patna Serial Blast) के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency (NIA) की विशेष अदालत ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं दो दोषियों को उम्रकैद और 2 दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा एक अन्य दोषी को 7 साल कैद की सजा दी गई है. (Hunkar rally serial bomb blast)
पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को आयोजित भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party (BJP) की ‘हुंकार रैली’ के मुख्य वक्ता तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे.
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सहित पार्टी के नेताओं के मंच पर पहुंचने के करीब 20 मिनट पहले मैदान में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 90 से अधिक लोग घायल हो गए थे. हालांकि, इन धमाकों के बावजूद रैली हुई थी और नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने इसे संबोधित भी किया था.
पहला धमाका पटना रेलवे स्टेशन (Patna railway station) के पास हुआ था, उसके बाद गांधी मैदान के आसपास एक के बाद एक लगातार धमाके हुए थे. इस मामले में NIA ने घटना के अगले दिन से जांच शुरू कर दी थी.
एनआईए ने एक साल के भीतर 21 अगस्त 2014 को कुल 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले में सुनवाई साल 2018 में शुरू हुई थी.
2013 Patna Gandhi Maidan serial blasts | NIA Court Patna pronounces quantum of punishment for 9 convicts-4 get capital punishment, 2 get life imprisonment, 2 get 10-yr imprisonment&one gets 7-yr imprisonment
Blasts had occurred at venue of then PM candidate Narendra Modi’s rally
— ANI (@ANI) November 1, 2021
