‘इस’ मामले में NIA कोर्ट ने 4 को फासीं की सजा सुनाई, जानें बाकी 5 का क्या हुआ..

'इस' मामले में NIA कोर्ट ने 4 को फासीं की सजा सुनाई, जानें बाकी 5 का क्या हुआ.. l NIA court pronounce life sentence for 4 convict in Gandhi Maidan Blas Case
'इस' मामले में NIA कोर्ट ने 4 को फासीं की सजा सुनाई, जानें बाकी 5 का क्या हुआ.. l NIA court pronounce life sentence for 4 convict in Gandhi Maidan Blas Case
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बिहार l Bihar :

बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में साल 2013 में हुए सीरियल बम धमाकों (Patna Serial Blast) के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency (NIA) की विशेष अदालत ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं दो दोषियों को उम्रकैद और 2 दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा एक अन्य दोषी को 7 साल कैद की सजा दी गई है. (Hunkar rally serial bomb blast)

पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को आयोजित भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party (BJP) की ‘हुंकार रैली’ के मुख्य वक्ता तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे.

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सहित पार्टी के नेताओं के मंच पर पहुंचने के करीब 20 मिनट पहले मैदान में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 90 से अधिक लोग घायल हो गए थे. हालांकि, इन धमाकों के बावजूद रैली हुई थी और नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने इसे संबोधित भी किया था.

पहला धमाका पटना रेलवे स्टेशन (Patna railway station) के पास हुआ था, उसके बाद गांधी मैदान के आसपास एक के बाद एक लगातार धमाके हुए थे. इस मामले में NIA ने घटना के अगले दिन से जांच शुरू कर दी थी.

एनआईए ने एक साल के भीतर 21 अगस्त 2014 को कुल 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले में सुनवाई साल 2018 में शुरू हुई थी.

एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में किया गया बरी (One accused was acquitted due to lack of evidence)

विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिंह (Special Public Prosecutor Lalan Prasad Singh) ने बुधवार को बताया था कि, एनआईए अदालत के स्पेशल जज गुरविंदर मल्होत्रा (Special Judge Gurvinder Malhotra) ने साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार ढंग से हुए बम धमाकों मामले में इम्तेयाज अंसारी (Imtiaz Ansari), मुजीबुल्लाह (Mujibullah), हैदर अली (Haider Ali), फिरोज असलम (Firoz Aslam), नोमान अंसारी (Noman Ansari), इफ्तिखार (Iftikhar), अहमद हुसैन (Ahmed Hussain), उमेर सिद्दिकी (Umer Siddiqui) और अजहरुद्दीन (Azharuddin) दोषी करार दिया जबकि साक्ष्य के अभाव में फखरुद्दीन (Fakhruddin) को बरी घोषित किया.

उन्होंने बताया कि इस मामले में NIA ने 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जिनमे से एक अभियुक्त की उम्र कम होने के कारण उसका मामला किशोर अदालत में हस्तांतरित हो गया था. उनके अनुसार बाकी बचे 10 अभियुक्तों के खिलाफ NIA अदालत में सुनवाई चली.

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