New Rule : ‘इस’ वजह से सरकार को चाहिए आपका 2 साल का कॉलिंग और इंटरनेट रिकॉर्ड

'इस' वजह से सरकार को चाहिए आपका 2 साल का कॉलिंग और इंटरनेट रिकॉर्ड l New DoT Rule to preserve call and internet usage data for 2 years
'इस' वजह से सरकार को चाहिए आपका 2 साल का कॉलिंग और इंटरनेट रिकॉर्ड l New DoT Rule to preserve call and internet usage data for 2 years
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नई दिल्ली l New Delhi :

दूरसंचार विभाग (डीओटी) (Department of Telecommunications (DoT) ने उपभोक्ताओं के कॉल डाटा (Call Data Record) और इंटरनेट इस्तेमाल (Internet usage record) करने संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की अवधि सुरक्षा कारणों से एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी है.

लाइसेंस में संशोधन 21 दिसंबर को जारी किए गए थे और 22 दिसंबर को इनका विस्तार अन्य प्रकार के टेलीकॉम परमिट तक कर दिया गया.

डीओटी के सर्कुलर में कहा गया, लाइसेंस धारक सभी व्यावसायिक रिकॉर्ड (Business Records), कॉल डिटेल रिकार्ड (Call Detail Records), एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड (Exchange Detail Record), आईपी डिटेल रिकॉर्ड (IP detail record) के साथ-साथ नेटवर्क पर हुए संवाद के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें. रिकॉर्ड कम से कम दो वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएं.”

सर्कुलर में कहा गया कि, यह संशोधन जनहित के लिए अथवा देश के सुरक्षा हितों के लिहाज से आवश्यक है. इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों के लिए इंटरनेट सेवा (Internet Service), ई-मेल (E-mail), इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं (Internet Telephony Services) के लॉगइन और लॉगआउट ब्योरों (login and logout details) समेत उपभोक्ताओं का इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है.

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