RBI ने ‘इन’ पांच कंपनियों पर ठोका नौ करोड़ का जुर्माना

Reserve Bank of India ने निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में पांच कंपनियों पर नौ करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है।
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मुंबई l Mumbai :

रिजर्व बैंक (आरबीआई) Reserve Bank of India (RBI) ने निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में ट्रांजेक्शन एनालिस्ट्स इंडिया प्रा. लि. (Transaction Analysts India Private Limited) समेत पांच कंपनियों पर नौ करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। (fine of Rs 9 crore on five companies)

आरबीआई ने शुक्रवार (27 अगस्त) को जारी आदेश में बताया कि, जांच में पाया गया कि ट्रांजेक्शन एनालिस्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अकाउंट बैलेंस, कुछ निश्चित ट्रांजेक्शन की सीमा और केवाईसी (अपने ग्राहकों को जानो) (Know Your Customer) (KYC)  के लिए तय किये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद इस कंपनी पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि. इसी तरह एटीएम (ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन) (Automated Trailer Machines) (ATM) स्थापित करने तथा उनमें नकदी के रखरखाव से संबंधित प्रावधानों का पालन करने में चार व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर विफल पाए गए।

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इसके बाद बीटीआई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (BTI Payments Pvt Ltd) और हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Hitachi Payment Services Pvt Ltd) पर दो-दो करोड़ रुपये तथा टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्युशंस लिमिटेड (Tata Communications Payment Solutions Ltd) और वैकरेंजी लिमिटेड (Vacancy Ltd) पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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