नई दिल्ली l New Delhi :
भारत में हर साल जहरीले सांप के काटने से हजारों लोगों की मौत हो जाती है. (Thousands of people die every year in India due to the bites of poisonous snakes) और यह एक दुर्घटना मानी जाती है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक जहरीले सांप को एक महिला को मारने के लिए ‘हथियार’ के रूप में इस्तेमाल किया गया है और ऐसा करना हत्या का अपराध है.
राजस्थान (Rajasthan) में इस मामले में आरोपी को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोली (Supreme Court bench of Chief Justice NV Ramanna, Justice Surya Kant and Justice Hema Koli) की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई.
Video : Pakistan में आया 6.0 तीव्रता का भूकंप, 20 लोगों की मौत, 200 घायल
